
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 एवं 326 के अनुसार देश में 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक के लोगों को मतदान करने का अधिकार मिला है|मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है जिसमें सभी मतदाता अपने कीमती मत का दान कर के देश के प्रतिनिधि चुन सकता है|हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह मतदान करने जाएं क्योकि हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है |जैसे जैसे देश की जन संख्या बढ़ रहा है वैसे ही मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है |जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है कितने दुख की बात है कुछ लोग मतदान करना जरूरी नहीं समझते और कम जोर सरकार आ जाती है